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Home » उत्तराखंड » हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापारियों को 10 दिन का अल्टीमेटम, नैनीताल HC ने दिए निर्देश

हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापारियों को 10 दिन का अल्टीमेटम, नैनीताल HC ने दिए निर्देश

हल्द्वानी: उत्तराखंड के हल्द्वानी में सड़क और चौराहे चौड़ीकरण को लेकर अब मंगल पड़ाव से लेकर स्टेडियम तक 10 दिन बाद भवनों का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने दोबारा से सार्वजनिक सूचना भी जारी कर दी है। वहीं इसमें 10 दिन के भीतर सभी दुकान व भवन स्वामियों को अपना सामान खाली कर भवनों को तोड़ने के लिए कहा गया है।

नैनीताल के जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत मामला नैनीताल हाईकोर्ट में था। जहां से इस मामले के निस्तारीकरण होने के बाद सड़क के मुख्य मार्ग से 12 मीटर दोनो तरफ ध्वस्तीकरण होना है, जिससे कि सड़क चौड़ीकरण हो सके। जबकि पूर्व में दुकान स्वामियों को 3 दिन की मोहलत दी गई थी, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 10 दिन का समय और दिया गया है। जिलाधिकारी के मुताबिक, अगर 10 दिनों के भीतर स्वयं भवन स्वामियों ने अपने भवन खाली कर ध्वस्त नहीं किए तो 4 सितंबर से प्रशासन अतिक्रमण तोड़ने का अभियान शुरू कर देगा। वहीं हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद व्यापारियों में खलबली मची हुई है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारियों को विश्वास में लेकर ही विस्थापन की प्रक्रिया की जाए। इसके अतिरिक्त प्रभावितों को क्षतिपूर्ति और कारोबार के लिए अन्य जगह भी दी जाए।

NEWS SOURCE Credit : punjabkesari

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