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उत्तर प्रदेश उन्नाव : उन्नाव में 15 अप्रैल तक धारा 163 लागू, बिना अनुमति के कोई भी आयोजन नहीं जुलूस सभा पर भी रोक।

रिपोर्ट / नाज आलम ( सोर्स स्थानीय मीडिया ) 

 

उत्तर प्रदेश उन्नाव : “उन्नाव में आने वाले त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने धारा 163 लागू कर दी है। यह 15 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी।


इस धारा के तहत बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थलों पर भीड़, सभा, जुलूस या प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे। धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष सतर्कता बरती जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम जिले की शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है। 

“जिले में कई जयंती समारोह और धार्मिक आयोजन होने वाले हैं। साथ ही वक्फ बोर्ड से जुड़े विधेयक को लेकर विभिन्न संगठनों में असंतोष की आशंका है। इन्हीं कारणों से यह कदम उठाया गया है।

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सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी
पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के अनुसार सभी थाना प्रभारियों को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है।”

“साइबर सेल सक्रिय
प्रशासन ने सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने के लिए साइबर सेल को सक्रिय कर दिया है। अफवाह फैलाने या धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

“जिला प्रशासन ने विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संगठनों से सहयोग मांगा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है। यह केवल जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए है।”

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